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अगर इस लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिल गया तो छापेमारी में ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

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अगर इस लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिल गया तो छापेमारी में ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

Jambhsar Media Digital Desk : भारत के ज्यादातर लोगों को किसी अन्य धातु के मुकाबले सोना सबसे ज्यादा पसंद आता है। कई लोग अपने बैंक लॉकर में सोने की ज्वेलरी या बिस्किट आदि रखते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोने के जेवर या बिस्किट आदि को घर पर ही रखते हैं।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

आपको बता दें कि अगर आप घर पर सोना रखते हैं तो उससे जुड़े हुए भी कुछ नियम होते हैं। इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।

सबसे पहले आपको बता दें कि 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया गया था। इसके तहत भारत के हर नागरिक को एक लिमिट तक ही सोना रखने की इजाजत होती थी। लेकिन 1990 में यह एक्ट खत्म हो गया था।

जिसके बाद से भारत में सोने को रखने पर कोई निश्चित मात्रा नहीं है बस सोना रखने वाले व्यक्ति के पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। लेकिन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा सोना रखने पर आपके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है।

अगर बात करें शादीशुदा महिलाओं की तो इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक शादीशुदा महिला अपने घर पर सिर्फ 500 ग्राम तक का ही सोना रख सकती हैं।

लेकिन अगर कोई महिला अविवाहित है तो वह 250 ग्राम तक का सोना रख सकती है। आपको बता दें कि आदमियों के मामले में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इनकम टैक्स के नियमों के तहत कोई भी पुरुष 100 ग्राम तक का सोना घर पर रख सकता है।

आपको बता दें कि अगर आपके घर पर लिमिट से ज्यादा सोना रखा है और आपके पास कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि अगर महिला को सोना उसकी शादी में मिलता है और वह सोना आपने घर पर ही रखा हुआ है तो उस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं होती है।

इसके साथ ही अगर आपको गिफ्ट के तौर पर कोई सोने का जेवर मिलता है तो आपके पास गिफ्ट डीड या उसकी रसीद भी होना चाहिए। ताकि आपके पास उस सोने का कोई प्रूफ हो।
अगर कभी आपके घर पर छापा पड़ता है तो इस प्रूफ को आप इनकम टैक्स के अधिकारी को दिखा सकते हैं।

अगर आपको विरासत में सोना मिला है तो आप आपके पास इसका डॉक्यूमेंट में एक प्रूफ होना चाहिए। आपको बता दें कि इस विरासत में मिले सोने को रखने की कोई लिमिट नहीं होती है।

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